Bihar Sarkar Niji Nalkup Yojna 2021बिहार सरकार निजी नलकूप योजना 2021 |
Bihar Sarkar Niji Nalkup Yojna 2021 बिहार सरकार के द्वारा किसानो के हित के लिए एक नै योजना की सुरुआत की गई है |इस योजना को बिहार निजी नलकूप योजना के नाम से जाना जाता है | इस योजना में बिहार सरकार किसानो को अपनी निजी नलकूप लगाने के लिए अनुदान देती है |लेकिन इस तरह की योजना राज्य सरकार के द्वारा पहले भी चलाई गई थी |
परन्तु अब पुराणी योजनाओ के स्थान पर नै योजनाओ की सुरुआत की गई है |नै योजनाओ में हो सकता है की मिलने वाली अनुदान की राशी को बढ़ा दिया जाय |और हो सकता है की सरे फायदे राज्य के किसानो को ही दे दिया जय |इस योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के किशानो को इसका आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से किया जायेगा |इस योजना के बारे में पूरी जानकारी निचे के पोस्ट में दी गई है |
क्या है Bihar Sarkar Niji Nalkup Yojna 2021 योजना |
बिहार सरकार के द्वारा किसानो के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गयी है | इस योजना का नाम है बिहार निजी नलकूप योजना | इस योजना के तहत बिहार के किसानो को निजी नलकूप लगाने के लिए राज्य की सरकार अनुदान प्रदान करेगी |इस नई योजना में हो सकता है की मिलने वाले अनुदान को बढ़ा दिया जाये और हो सकता है की और भी सारे फायेदे राज्य के किसानो को प्रदान किये जाये|
बिहार निजी नलकूप योजना के लिए राज्य सरकार के द्वारा 70 मीटर तक की गहराई के नलकूप के लिए 328 रुपये प्रति मीटर की दर से अधिकतम 15000/- अनुदान दिया जाता थाई | वहीं , 100 मीटर तक की गहराई के नलकूप के लिए 597 रुपये प्रति मीटर की दर से अधिकतम 35000/- रुपये तक अनुदान दिया जाता था |
बिहार सरकार निजी नलकूप योजना 2021 से मिलने वाले लाभ |
- इस योजना का लाभ केवल बिहार राज्य के किसानो को दिया जायेगा |
- इस योजना के तहत आवेदन कर किसान अपनी निजी जमीन के लिए नलकूप लगाने के लिए सब्सिडी प्राप्त कर पायेगे |
- यह योजना बिहार राज्य के सभी प्रखंडो के लिए लाभु की गयी है |
- बिहार निजी नलकूप योजना के लिए राज्य सरकार के द्वारा 70 मीटर तक की गहराई के नलकूप के लिए 328 रुपये प्रति मीटर की दर से अधिकतम 15000/- अनुदान दिया जाता थाई | वहीं , 100 मीटर तक की गहराई के नलकूप के लिए 597 रुपये प्रति मीटर की दर से अधिकतम 35000/- रुपये तक अनुदान दिया जाता था |
बिहार सरकार निजी नलकूप योजना 2021 के लिए योग्यता |
- आवेदक को बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए |
- इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास उनके नाम से कम से कम 40 डिसिमिल भूमि होनी चाहिय |
- इस योजना के तहत अनुसूचित जाती के न्यूनतम 16 % आवेदकों तथा अनुसूचित जनजाति के 1 % आवेदको का चयन प्रत्येक जिले से किया जायेगा |
- यदि आवेदन अनुसूचित जनजाति से उपलब्ध नहीं होता है | तो ऐसे स्थिति में अनुसूचित जाती को 16% + 1 % यादी 17 % तक आवेदन स्वीकार करने के गुंजाईश होगी |
- इस योजना के तहत राज्य के लघु और सीमांत किसानो को प्राथमिकता उपलब्ध कराई जाएगी |
- बिहार निजी नलकूप योजना का लाभ लेने के लिए किसानो के पास कम से कम 0.04 अकड़ यानी 40 डेसिमिल तक की भूमि होनी चाहिए |
- बिहार निजी नलकूप योजना के लिए सिर्फ एक किसान ही आवेदन कर सकता है | साथ ही उन्हें एक ही बोरिंग सेट अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा |
बिहार सरकार निजी नलकूप योजना 2021 के लिए
मत्वपूर्ण कागजात |
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- जमीन के दस्तावेज (जहाँ नलकूप लगाना है)
- LPC
- जमीन पर पहले से बोरिंग उपलब्ध नहीं है इसका प्रमाण पत्र
- अन्य किसी संस्था या सरकारी योजना के तहत बोरिंग के लिए पहले से कोई अनुदान या वित्तीय सहायता नहीं मिला हो |इसके लिए स्वघोषणा पत्र -शपथ पत्र
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